डाकघर की 5 वर्षीय टाइम डिपॉजिट स्कीम और सीनियर सीटिजन सेविंग स्कीम (SCSS) को धारा 80C के तहत कर-लाभ के दायरे में रखा गया है.
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर का जिक्र आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दोनों के बीच क्या अंतर है?
Tax Saving: सेक्शन 80DDB में टैक्स पेयर्स अपने किसी आश्रित की गंभीर और लंबी बीमारी के इलाज में खर्च की गई रकम पर इनकम टैक्स में छूट मिलती है.